अर्थव्यवस्था समसामयिकी 15 नवंबर से
सबका विश्वास योजना
- करदाताओं के लंबित विवादों के निपटारे के लिये शुरु की गई इस योजना के तहत अब तक लगभग 5,472 करोड़ रुपए के बकाए का निपटान किया जा चुका है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट 2019-20 में इस योजना की घोषणा की गई थी जिसका उद्देश्य बकाया कर राशि वाले लोगों को आंशिक छूट देना और कर विवाद मामलों का जल्द-से-जल्द निपटारा करना है।
- यह योजना 1 सितंबर, 2019 से लागू है तथा 31 दिसंबर, 2019 तक क्रियान्वित रहेगी।
- योजना के तहत बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबंधित अपने बकाया मामलो के समाधान का लाभ उठाएंगे।
- ये सभी मामले अब वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इनके समाधान के परिणामस्वरूप करदाता GST पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
- इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं- विवाद समाधान और बकाया कर में माफी
- विवाद समाधान का लक्ष्य जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलों का समाधान करना है।
- बकाया कर में माफी के तहत करदाता को बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और करदाता कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रहेगा।
- इस योजना का सबसे आकर्षक प्रस्ताव सभी प्रकार के बकाया कर के मामलो में बड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज, जुर्माना और अर्थदंड में पूर्ण राहत देना है।
- इसके अंतर्गत न्यायिक अपील के लंबित सभी मामलों में 50 लाख रुपए या इससे कम के मामले में 70% और 50 लाख रुपए से अधिक के मामलों में 50% की राहत मिलेगी।