सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विषयवार अध्ययन/कृषि ई-प्रौद्योगिकी
कॉफी बोर्डकॉफी अधिनियम, 1942 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी होता है और यह बंगलुरु से कार्य करता हैं। इसने ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्केटप्लेस का आरंभ किया है। किसान इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से बाज़ारों के साथ पारदर्शी ढंग से जुड़ सकेंगे, परिणामस्वरूप उन्हें उचित मूल्य की प्राप्ति होगी। ब्लॉकचेन की सहायता से कॉफी उत्पादकों और खरीदारों के बीच की दूरी कम होगी और किसानों को अपनी आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।